फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

खराब मोबाइल ठीक न करने पर दस हजार जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
बरेली। मोबाइल खराब होने पर उसे रिपेयर न करने और न ही बदलने पर उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी जीओनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही मुकदमे में खर्च हुए चार हजार रुपये भी देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

पवन बिहार के रहने वाले अभिषेक सिंह राठौर ने छह दिसंबर 2015 को जिओनी कंपनी का मोबाइल 12 हजार रुपये में खरीदा था। डेढ़ साल बाद मोबाइल खराब होने पर सर्विस सेंटर पहुंचे तो वहां से यह कहकर लौटा दिया गया कि कंपनी ने अब यह मोबाइल बनाना बंद कर दिया है। सर्विस सेंटर ने न तो उनका मोबाइल रिपेयर किया, न ही बदला। उपभोक्ता फोरम ने आदेश में यह भी कहा कि परिवादी ने डेढ़ साल मोबाइल का प्रयोग किया इसलिए दो हजार रुपये कीमत कम करके मुआवजा दिया जाए। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें