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खाद और पेस्टीसाइड के नमूने फेल, लाइसेंस निरस्त

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खाद और पेस्टीसाइड के नमूने फेल, लाइसेंस निरस्त
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बरेली। खाद और पेस्टीसाइड के नमूने फेल निकलने पर दो दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। देवचरा में बीज भंडार का पेस्टीसाइड का नमूना फेल निकलने पर खाद विक्रेता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। किसान की शिकायत पर भुता के दुकानदार को खाद की बिक्री तय रेट से ज्यादा में बेचने पर दुकानदार को नोटिस जारी किया गया है।
औचक निरीक्षण में खामियां मिलने पर कृषि विभाग ने बाला जी एजेंसी फरीदपुर, मैसर्स कृष्णचंद्र अग्रवाल फरीदपुर, मैसर्स शुभम ट्रेडर्स टिसुआ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन दुकानों से पिछले दिनों औचक निरीक्षण में खाद के नमूने लिए गए थे। इन नमूनों का परीक्षण कराने के लिए लैब में भेजा गया है। मैसर्स आईएफएफडीसी राजघाट नवाबगंज और राम निवास-संजीव कुमार ट्रेडिंग कंपनी फतेहगंज पूर्वी के खाद बीज के नमूने फेल पाए जाने पर इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। मैसर्स सिंह बीज भंडार देवचरा से भरे गए पेस्टीसाइड का नमूना भी फेल निकला। इस पर पेस्टीसाइड विक्रेता पर रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भुता के किसान रिंकू गंगवार की शिकायत पर मैसर्स डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव लिमिटेड बरेली शाखा भुता की खाद बिक्री प्रतिबंधित करते हुए फर्म मालिक को नोटिस जारी किया गया है।
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रेट के बैनर नहीं मिले तो कार्रवाई
जिला कृषि अधिकारी धीरेंद्र सिंह चौधरी ने सहकारी, औद्यानिक, गन्ना, एग्रो, पीसीएफ, डीसीएफ और इफको खाद विक्रेताओं को अपने गोदाम और दुकानों पर यूरिया, डीएपी, एनपीके समेत प्रत्येक उर्वरक की रेट लिस्ट का बैनर टांगने के निर्देश जारी किए हैं। इन फर्मों से कहा गया है कि 12 जनवरी से 45 किलोग्राम यूरिया की नई दर 266.50 रुपये है। इससे अधिक रेट में खाद बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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