बरेली। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 28 मार्च से शुरू होने वाले नामांकन को लेकर प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को 25 हजार और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 12500 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। प्रस्तावकों के संबंध में यह दिशा-निर्देश हैं कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के लिए एक प्रस्तावक होना चाहिए, जबकि दूसरे दलों व निर्दलियों के लिए 10 प्रस्तावक होने होने चाहिए। यह सभी प्रस्तावक उसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए, जहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है।
उम्मीदवार चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, किंतु उसकी जमानत राशि प्रथम नामांकन पत्र के साथ जमा करनी होगी। अन्य पर्चों के लिए प्रथम नामांकन पत्र में रसीद या चालान द्वारा जमा धनराशि संलग्न किए जाने का उल्लेख कर दिया जाए। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यीय राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को पार्टी अध्यक्ष द्वारा जारी फार्म-ए और बी प्रस्तुत करना है। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
पर्चा दाखिल करने के साथ ही शुरू हो जाएगा चुनावी खर्च का मीटर
उम्मीदवार 70 लाख रुपये व्यय कर सकता है। प्रत्याशी को नामांकन से एक दिन पहले निर्वाचन संबंधी व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खोलकर नामांकन के समय लिखित रूप से रिटर्निंग आफीसर को सूचित करना होगा। नामांकन के साथ ही उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर नजर रखने के साथ ही उसके चुनावी खर्च का मीटर भी घूमना शुरू हो जाएगा।
नामांकन के लिए आरओ कक्ष भी होने लगे तैयार
प्रत्याशियों के पर्चा दाखिल करने के लिए कलक्ट्रेट में डीएम और एडीएम एफआर की कोर्ट में आरओ कक्ष बनने शुरू हो गए हैं। प्रत्याशियों और प्रस्तावक के नामों का यह वेरिफिकेशन करने के लिए उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, इसके लिए वोटर लिस्ट की पीडीएफ तैयार हो गई है। बरेली सीट के लिए आरओ डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह व एआरओ एसडीएम फरीदपुर अरुण कुमार सिंह और आंवला के लिए आरओ एडीएम प्रशासन रामसेवक द्विवेदी व एआरओ सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार रहेंगे।