बरेली। बिहार के किशनगंज जिले के पठामारी बाकू टोली निवासी मौलाना तौसीफ रजा की हत्या के मामले में जीआरपी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 160 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। पहले इसे हादसा बताया गया था, लेकिन चार मई को मौलाना की पत्नी तबस्सुम ने जीआरपी थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मौैलाना तौसीफ रजा उर्स-ए-ताजुश्शरिया में शामिल होने के बाद 26 अप्रैल की रात 04314 योगनगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन से किशनगंज लौट रहे थे। 27 अप्रैल को सुबह कैंट इलाके में पालपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिला था। रिपोर्ट दर्ज कर जीआरपी ने योगनगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन के कोच नंबर आठ, नौ और 10 के 200 यात्रियों को पीएनआर नंबर के आधार पर चिह्नित किया और उनसे पूछताछ की। सर्विलांस की मदद भी ली गई।
जांच में आरोपी के तौर पर मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला कानूनगोयान चौकी लाल बाग निवासी पंकज राजपूत का नाम सामने आया। एसएसपी जीआरपी आशुतोष शुक्ला ने उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। सात जून को जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मोबाइल फोन चोरी को लेकर ट्रेन में मौलाना से उसका झगड़ा हुआ था। उसी दौरान उसने मौलाना को धक्का दे दिया था। फिलहाल, आरोपी जेल में है। मामले के विवेचक इंस्पेक्टर एसके वर्मा ने 160 पेज की चार्जशीट तैयार की। सीओ एके वर्मा ने बताया कि चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।