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कामर्शियल टैक्स में हो गया 11 गुना, मेयर ने की आपत्ति 

Fri, 28 Apr 2017 01:21 AM IST
बरेली। 
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नगर निगम ने टैक्स को लेकर अपनी अंतिम सूची भले ही जारी कर दी हो, लेकिन अभी भी लोगों में रोष कम नहीं हुआ है। सबसे अधिक समस्या कामर्शियल टैक्स चुकाने वालाें को हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से कर की दर तय की गई है उसके मुताबिक कामर्शियल टैक्स अभी भी 11 गुना अधिक बैठ रहा है। टैक्स की गणना को मेयर डॉ. आईएस तोमर ने अव्यवहारिक बताया है, उन्होंने इस संबंध में एक पत्र नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना को भेजा है और नियमावली में बदलाव की मांग की है। 
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मेयर ने बताया कि आवासीय संपत्ति के ही लगाए गए मूल रेट में दो से पांच गुना करके अनावासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर बहुत ज्यादा हो गया है। आवासीय संपत्ति पर छूट दी जाती है जबकि कामर्शियल पर कोई छूट नहीं है। अनावासीय पर खाली भूमि पर भी टैक्स लगता है। इन सभी चीजों से जहां आवासीय टैक्स मात्र 3 से 4 हजार प्रति वर्ष के बीच बैठता है तो वहीं अनावासीय टैक्स 40 हजार से अधिक आता है। जिसे लोग चुकाने से परहेज करते हैं। मेयर ने सुझाव देते हुए नियमावली में संशोधन की मांग की है। 
आज होगा वार्ड की आपत्तियों का निस्तारण
वार्ड परिसीमन के बाद इसमें आपत्तियां मांगी गई थी। शहर के लोगों ने कलेक्ट्रेट और नगर निगम में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। कुल 72 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, इनकी सुनवाई शुक्रवार 28 अप्रैल को कलेक्ट्रेट में शाम 4 बजे होगी। सूफीटोला का नाम खत्म किये जाने, हार्टमैन कालोनी का दायरा कम होने और अन्य कई तरह की आपत्तियां आई हैं। 
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जलपान गृह पर कब्जे की शिकायत 
बरेली। गांधी उद्यान स्थित जलपान गृह पर कब्जे की शिकायत नगर आयुक्त से की गई है। जलपान गृह के संचालक सत्यवीर सिंह यादव ने शीलधर को बताया है कि उसका अनुबंध निगम से दो साल के लिए हुआ है। इसलिए वह पांच जून 2017 तक कैंटीन चला सकता है। लेकिन दो अप्रैल को कैंटी में आकर एक ठेकेदार ने केंटी खाली करने को कहा है और बताया है कि उसका अनुबंध निगम से हो गया है और वह कब्जा चाहता है।
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