बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने दुराचार व जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में अभियुक्त को 10 साल की कैद व 30 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। अर्थ दंड जमा होने पर 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह सिसोदिया ने बताया कि थाना सतरिख क्षेत्र की एक महिला ने 24 अगस्त 2016 को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह गरीब महिला है तथा मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाती है। उसकी 13 वर्षीय पुत्री घर में रहती है।
बताया कि मोहल्ले का ही लक्ष्मी नारायण उसकी पुत्री से छह माह से दुष्कर्म कर रहा था और उसने पीड़िता को कहीं बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इससे उसकी पुत्री चार माह की गर्भवती हो गई। न्यायालय में कई चरणों में हुई सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त लक्ष्मी नारायण को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। रकम जमा होने पर 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। संवाद