बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने जानलेवा हमले के एक मामले में पिता-पुत्र समेत तीन अभियुक्तों को छह-छह वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ 10-10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राज कुमार वर्मा ने बताया कि 20 सितंबर 2015 की रात खोखवा मजरे खुज्मी थाना घुंघटेर निवासी सुरेंद्र कुमार यादव व उनके परिवार के लोग सो रहे थे। आधी रात के करीब गोली चलने की आवाज सुनकर सुरेंद्र की नींद खुल गई। सुरेंद्र ने देखा कि गांव के राम नरायन उर्फ कल्लू दुबे, उसके लड़के रवि व नन्हकुही पुत्र जगतू मौजूद थे। दोनों के ललकारने पर रवि दुबे ने तमंचे से सुरेंद्र के भाई वीरेंद्र को गोली मार दी।सुरेंद्र ने तीनों आरोपियों के खिलाफ घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए छह-छह वर्ष की कैद व राम नरायन व नन्हकुही को 10-10 हजार रुपये जुर्माना तथा रवि दुबे को 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।