रायबरेली। मुकदमे के बाद एडीएम प्रशासन ने काजू, पनीर व नमकीन के विक्रेताओं को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। जल्द ही मिलावटखोरों के खिलाफ जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) शेफाली रस्तोगी ने जून 2025 में अभियान के दौरान जगदीशपुर चौराहा स्थित जितेंद्र कुमार की दुकान से पनीर, हरचंदपुर कस्बा स्थित संतोष कुमार की दुकान से राजभोग ब्रांड नमकीन और हरचंदपुर में ही सरफराज किराना स्टोर से साबूत काजू का नमूना भरा था। नमूनों को जांच के लिए विधि विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा था। जांच में तीनों नमूने फेल आने के बाद कारोबारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया।
एफएसओ ने तीनों कारोबारियों के खिलाफ एडीएम प्रशासन कोर्ट में मुकदमा किया है। मुकदमे के बाद एडीएम ने मुकदमों में सुनवाई शुरू करते हुए मिलवाटखोरों को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। जल्द ही मुकदमों में जुर्माना लगाने का आदेश दिया जाएगा। एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने बताया कि खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने के बाद किए गए मुकदमों में सुनवाई शुरू हो गई है। जल्द ही जुर्माना किया जाएगा।