फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोषागार घोटाला: एक बिचौलिया और दो पेंशनरों की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 31 Jan 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
विज्ञापन
विज्ञापन
चित्रकूट। कोषागार में हुए 43.13 करोड़ रुपये के बहुचर्चित घोटाले में शुक्रवार को एक बिचौलिया और दो पेंशनरों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। इन तीनों के खातों में अनियमित तरीके से करीब ढाई करोड़ रुपये डाले गए थे। इस फैसले से घोटाले में शामिल अन्य करीब 30 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज होने का रास्ता साफ हो गया है। अब तक इस मामले में 93 पेंशनरों और चार कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिनमें से 36 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।
विज्ञापन

कोषागार घोटाले में दो लोगों को जमानत मिल चुकी है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में अतरसुई निवासी बिचौलिया अजय कुमार की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। अजय के खाते में 08.67 लाख रुपये डाले गए थे। इसी प्रकार, खंडेहा निवासी पेंशनर जवाहर लाल के खाते में 46 लाख 60 हजार 204 रुपये और दरसेड़ा निवासी महिला पेंशनर सुशीला देवी के खाते में एक करोड़ 84 लाख 77 हजार 232 रुपये की अनियमित धनराशि पाई गई थी। न्यायालय ने इन दोनों पेंशनरों की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। तीनों आरोपी वर्तमान में जेल में हैं।
शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि न्यायालय ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए घोटाले की गंभीरता को रेखांकित किया है। यह निर्णय अन्य आरोपियों के लिए भी एक कड़ा संदेश है, जिन्होंने जमानत के लिए अर्जियां डाली हुई हैं। अब तक न्यायालय द्वारा कई अर्जियां खारिज की जा चुकी हैं। इस घोटाले में शामिल अन्य पेंशनरों और कर्मचारियों की जमानत पर भी जल्द सुनवाई होनी है, और उम्मीद है कि न्यायालय इसी तरह कड़ा रुख अपनाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें