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Banda News: किशोरी से छेड़खानी पर तीन वर्ष का कारावास

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बांदा। किशोरी के साथ छेड़खानी और अभद्रता करने के साथ जानमाल की धमकी देने के दोषी को त्वरित न्यायालय प्रथम पल्लवी प्रकाश की अदालत ने सोमवार को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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थाना कमासिन क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के बाबा ने थाने में 26 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय नातिन कोटे की दुकान से राशन लेकर आ रही थी। तभी रास्ते में गांव निवासी सुरेश यादव ने उससे छेड़खानी की। विरोध करने पर उसे रुपयों का लालच दिया, कहा कि अगर किसी से बताया तो जान से मार देगा। पीड़िता ने आपबीती बाबा व माता पिता को बताई। इस मामले का आरोप पत्र विवेचक ने न्यायालय में पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सुरेश को दोषी पाते हुए सजा से दंडित किया।
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