बांदा। पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में दर्ज मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट प्रदीप मिश्रा की अदालत ने अभियुक्त पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कमासिन थाने में 23 अगस्त 2020 को एक गांव निवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव अंदौरा निवासी राजेश उर्फ फौजी ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। 26 सितंबर को न्यायालय ने सुनवाई के बाद राजेश उर्फ फौजी को दोषी करार दिया। उसे तीन वर्ष के कारावास और 2500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा करने के बाद अभियुक्त को न्यायालय से जमानत दे दी गई।