बांदा। राहगीरों के लिए यातायात नियम में हुए बदलाव की अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। नए नियम के तहत अब पैदल राहगीरों को दाएं साइड चलना होगा। बाएं नहीं। यह परिवर्तन उनकी सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है। उधर, बाइक पर 6-6 लोग बैठने का अपराध बुंदेलखंड में कुछ ज्यादा है। यह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो है ही साथ ही बाइक सवारों के लिए खतरनाक भी है।
ये बातें सोमवार को अमर उजाला फाउंडेशन के तत्वावधान में मुख्यालय स्थित आदर्श बजरंग इंटर कालेज में आयोजित पुलिस पाठशाला में बताई गईं। अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने छात्रों से कहा कि साइबर क्राइम से बचने के लिए ग्रुप एडमिन सोच-समझकर बनें। चूक से कभी भी बड़े संकट में फंस सकते हैं। उन्होंने आईटी एक्ट के बारे में बताया।
पाठशाला में छात्रों ने पुलिस अफसरों से बेबाक सवाल किए। साथ ही जिज्ञासाएं जाहिर कीं। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देकर संतुष्ट किया। यातायात निरीक्षक मधुसूदन शुक्ल ने कहा कि हेलमेट सिर्फ आईएसआई मार्का का ही इस्तेमाल करें। सीट बेल्ट दुर्घटना से बचाती है। कहा कि बीते एक साल में बांदा जनपद में 245 लोगों की सड़क हादसों में जान गई है।
प्रधानाचार्य मेजर मिथलेश कुमार पांडेय ने भी छात्रों को संबोधित किया और यातायात नियमों का पालन करने वालों और इसके लिए परिजनों को प्रेरित करने के लिए कहा। यातायात संबंधी अच्छे प्रश्न करने वाले छात्रों को नकद राशि से पुरस्कृत किया। विद्यालय के शिक्षक डा.बलराम त्रिपाठी व मंगल प्रसाद ने पाठशाला का संचालन किया।
सवाल- जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते उन पर क्या कार्रवाई की जाती है? - जितेंद्र कुमार (कक्षा-9)
एएसपी- कानूनी कार्रवाई और अर्थदंड का प्रावधान है।
The rules have changed, you also change, move right not left- फोटो : BANDA
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