बांदा। नाबालिगों के साथ यौन शोषण में आईटी एक्ट के मामले सोमवार को अदालत में फांसी की सजा पा चुके चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन के अधिवक्ता ने बहस की। इस मामले के आरोपी दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के अधिवक्ता ने अदालत में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। सीबीआई की तरफ से विजय सिंह मौजूद रहे। सजायाफ्ता रामभवन की मौजूदगी में उनके अधिवक्ता ने बहस की। इस मामले का गवाह बैंक प्रबंधक अदालत में हाजिर नहीं हुआ।
बहुचर्चित नाबालिगों के साथ यौन शोषण में आईटी एक्ट के मामले में सोमवार को पेशी में फांसी की सजा पा चुके चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन के अधिवक्ता ने अदालत में बहस करते हुए गुजारिश की जिस धारा में रामभवन को फांसी की सजा हो चुकी है, उसका विचारण नहीं किया जाना चाहिए। इस पर सीबीआई की तरफ से कहा गया कि सजायाफ्ता जेई ने दिल्ली के इंजीनियर के साथ मिलकर अपराध किया है। यौन अपराध के वीडियो क्लिप को देश और विदेश में बेचा है, इसलिए इसका विचारण किया जाना चाहिए।
इस पर अदालत ने बहस सुनने के बाद फाइल को आदेश में लगा दिया है। उधर, इस मामले के आरोपी दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने अब इस केस की अगली तारीख 14 मई निर्धारित की है।