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किसान की हत्या में छह लोगों को उम्रकैद

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बांदा। बालू ढोने वाले खच्चर खेत से निकालने का विरोध करने पर दिनदहाड़े खेत मालिक की कुल्हाड़ी और तमंचे से गोली मारकर हत्या कर देने के जुर्म में छह लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी किया। इनमें दो पिता-पुत्र भी शामिल हैं। तीन आरोपी घटना के बाद से जेल में हैं।
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घटना 23 अक्तूबर 2014 की है। सुबह करीब 8 बजे शहर कोतवाली के मोहल्ला क्योटरा राजघाट के पास रामबहोरी निषाद (28 वर्ष) अपने सब्जी के खेत में था। इसी दौरान वहां उसके मोहल्ले के विजय उर्फ उत्तम गधेड़ पुत्र रामगोपाल, रामकरन गधेड़ पुत्र गुलब्बो और उसका पुत्र कमतू गधेड़, सिद्दू गधेड़ पुत्र चुनबद्दी, रामचंद्र निषाद पुत्र नन्हू और उसका पुत्र गौतम निषाद आ गए। ये सब अपने बालू के खच्चर रामबहोरी के खेत से निकालना चाहते थे।
नजदीक स्थित केन नदी से बालू की ढुलाई करते थे। रामबहोरी ने खेत से गधे निकलने का विरोध किया। इस पर इन सभी ने रामबहोरी पर कुल्हाड़ी से हमला कर लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं तमंचे से गोली मार दी। उसे बचाने आई मां मुनइया को भी पीटकर घायल कर दिया। रामबहोरी की वहीं मौत हो गई। रामहोरी के पिता शिवराज निषाद की तहरीर पर पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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घटना के पांच साल बाद गुरुवार को यहां अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी छह आरोपियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन-तीन माह की और जेल काटनी होगी। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाईं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माने की 75 प्रतिशत रकम मृतक की पत्नी और आश्रितों को दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता कैलाश चौबे ने पैरवी करते हुए 6 गवाह पेश किए।
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