बांदा। सभी बीज विक्रेताओं के लिए भारत सरकार के साथी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 25 जुलाई तक पंजीकरण नहीं कराने वाले बीज विक्रेताओं के लाइसेंस नियमानुसार निलंबित अथवा निरस्त किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित साथी पोर्टल का उद्देश्य बीज उत्पादन, भंडारण, परिवहन और वितरण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल एवं पारदर्शी बनाना है। पोर्टल के माध्यम से बीज उत्पादन से लेकर किसानों तक आपूर्ति की पूरी डिजिटल ट्रैकिंग होगी। इससे नकली, अमानक और अवैध स्रोतों से बिकने वाले बीजों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा तथा किसानों को प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
जिला कृषि अधिकारी के अनुसार जिले के सभी बीज निर्माता, प्रोसेसर, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को पोर्टल पर अपने लाइसेंस, फर्म का विवरण, जीएसटी और अन्य आवश्यक अभिलेख अपलोड करने हैं। जिले में कुल 545 लाइसेंसधारी बीज विक्रेताओं में से अब तक केवल 190 ने ही साथी पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।
उन्होंने शेष बीज विक्रेताओं से 25 जुलाई तक हर हाल में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजीकरण के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।