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बांदा में नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल, सिनेमा, होटल आदि

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बांदा। लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने के बाद केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर यूपी सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन में धर्म स्थल, पूजा स्थल, होटल, रेस्टारेंट और शापिंग मॉल 8 जून से खोलने की बात कही गई है, लेकिन बांदा जिले में यह अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। यह आदेश डीएम अमित सिंह बंसल ने जारी किया है। पूरे जिले में लाकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है।
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डीएम के पांच पृष्ठीय आदेश में कहा है कि सिनेमा हाल, धार्मिक स्थल, होटल, जिमनेजियम, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेंबली हाल व ऐसे अन्य स्थान अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन शहरी क्षेत्र में सिंगल केस होने पर 250 मीटर दायरे या पूरा मोहल्ला (जो भी कम हो) लागू होगा।
एक से अधिक केस होने पर कलस्टर की स्थिति में 500 मीटर दायरे में कंटेनमेंट और उसके बाद 250 मीटर में बफर जोन होगा। ग्रामीण क्षेत्र में सिंगल केस होने पर संबंधित मजरा और एक से अधिक केस पर पूरी आबादी कंटेनमेंट जोन में होगी। आसपास के मजरे गांव बफर जोन में आएंगे।
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सभी सरकारी कार्यालय सौ प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। लेकिन भीड़ भाड़ न हो। स्टाफ कर्मियों को तीन पालियों प्रात: 9 से शाम 5 बजे तक, प्रात: 10 से शाम 6 बजे तक और प्रात: 11 से शाम 7 बजे तक बुलाया जाएगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति या वाहन को आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक और फुटकर वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक होगा। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आम लोगों के लिए सब्जी मंडी खुले स्थानों पर खुलेंगी। मिठाई की दुकान खुलेगी लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। बारात घर में शादी के लिए अनुमति लेनी होगी।
30 से अधिक लोग नहीं होगे। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि लागू रहेंगी। डीएम ने कहा है कि इन सभी का पालन करने के लिए मार्च माह में ही बांदा शहर में सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य क्षेत्रों में एसडीएम को इनसीडेंट कमांडर नियुक्त किया जा चुका है। अनुपालन कराने के लिए वहीं उत्तरदायी होगे।
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