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Banda News: उर्वरक न बेचने पर लाइसेंस निरस्त करने के आदेश

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उर्वरक की दुकान का निरीक्षण करतीं जिलाधिकारी जे.रीभा। - फोटो : स्रोत : विभाग
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बांदा। बीज खाद का लाइसेंस बना है लेकिन सिर्फ बेच रहे बीज। डीएम ने कृषि अधिकारी को लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए। बुधवार को डीएम जे.रीभा ने कई सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिमि पपरेंदा में शीलन मिलने पर नाराजगी जाहिर की। बोरियों के नीचे पॉलीथिन व ऊपर तिरपाल लगाने के लिए कहा। अन्नपूर्णा खाद बीज भण्डार लामा में उर्वरक न मिलने पर केंद्र प्रभारी से जानकारी ली तो बताया कि वह खाद का व्यवसाय नहीं करते है।
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उन्होंने कृषि अधिकारी से कहा कि लाइसेंस उर्वरक का भी बना है। उर्वरक का व्यवसाय न करने पर इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। पीसीएफ कृषक सेवा केन्द्र मंडी समिति बांदा के गोदाम के फर्श पर सीलन/नमी मिलने पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए फर्श पर तिरपाल/ पॉलीथिन बिछाने के बाद उर्वरक की बोरिया रखने के निर्देश दिए।
डीसीडीएफ के उर्वरक केन्द्र में खाद पर्याप्त मिली। केन्द्र प्रभारी को पॉस मशीन से नियमानुसार उर्वरक वितरण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के किसी भी उर्वरक बिक्री केन्द्र पर उर्वरक का शून्य स्टाक न रहे तथा मांग के अनुरूप उर्वरक बिक्री केन्द्रों को उपलब्ध कराई जाए। अंसल कुमार सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता, संजय कुमार, जिला कृषि अधिकारी, सूर्य प्रकाश,अपर जिला सहकारी अधिकारी आदि मौजूद रहे।
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