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हत्यारोपी को बचाने में इंसपेक्टर पर रिपोर्ट के आदेश

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बांदा। हत्या के आरोपियों को बचाने के आरोप में बबेरू कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रद्युम्न सिंह के विरुद्ध बबेरू कोतवाली में ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। शुक्रवार को यह आदेश यहां अपर सत्र न्यायाधीश ने दिया।
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बबेरू के शृंगार थोक निवासी भैरव सिंह ने फरवरी 2016 में बबेरू कोतवाली में अपने बड़े भाई राजा सिंह की मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दाबकर हत्या व चोटों का खुलासा हुआ। इस घटना के विवेचक तत्कालीन थाना इंस्पेक्टर प्रद्युम्न सिंह ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बाद में एसपी के आदेश पर 21 फरवरी को रिपोर्ट लिखी।
इंस्पेक्टर से विवेचना स्थानांतरित किए जाने के बाद भी वह 6 दिनों तक विवेचना करते रहे। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया विवेचक इंस्पेक्टर ने अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम किया। यह कानून के खिलाफ है। न्यायाधीश ने बबेरू कोतवाली के मौजूदा इंस्पेक्टर को आदेश दिया है कि सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट और धारा 166 सीआरपीसी में प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाए।
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इसकी प्रति अदालत में पेश की जाए। आरोपी इंस्पेक्टर इस समय सुल्तानपुर में नियुक्त बताए गए हैं। न्यायाधीश ने पुलिस महानिदेशक सहित संबंधित पुलिस अधिकारियों को आदेश का अनुपालन को कहा है। यह भी आदेश दिया है कि आरोपी इंस्पेक्टर की चरित्र पंजिका में इस आदेश की प्रति रखी जाए।
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