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डकैत ज्ञान सिंह फिरौती के मामले में बरी

Sat, 22 Aug 2015 12:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,बांदा
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अदालत ने फिरौती के मामले में डकैत ज्ञान सिंह और सह आरोपी को बरी कर दिया। उधर, एक अन्य मामले में अदालत में झूठा साक्ष्य देने पर महिला के विरुद्ध मामला दर्ज करने के आदेश दिए।
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फतेहगंज थाना क्षेत्र के खेरिया गांव निवासी वीरेंद्र कुमार शुक्ला ने रिपोर्ट में कहा था कि 11 जुलाई 2007 की रात ठोकिया गैंग का हार्डकोर सदस्य ज्ञान सिंह एक सहयोगी के साथ आया। उसे और पिता सुरेश कुमार को खलिहान से पकड़ ले गया।

बुरी तरह पिटाई की और पांच लाख रुपये फिरौती की मांग की। खलिहान में मौजूद उसके रिश्तेदारों से फिरौती का संदेश कहलाया था। पुलिस ने डकैत ज्ञान सिंह और उसके सहयोग धनीराम उर्फ दादू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। कुछ दिन बाद ज्ञान सिंह व दादू ने सतना (मध्य प्रदेश) में सरेंडर कर दिया।
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विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) बृजलाल चौरसिया की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए। वादी वीरेंद्र कुमार ने अदालत के कठघरे में ज्ञान सिंह व दादू को पहचानने से इंकार कर दिया। अन्य गवाहों के बयान भी संदेहास्पद रहे।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया। दस्यु ज्ञान सिंह कई अन्य मामलों में मंडल कारागार में बंद है। आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता बृजराज सिंह परिहार ने की।
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