फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

विधायक ने किया सरेंडर, जमानत पर रिहा

विज्ञापन
एमपी-एमएलए अदालत में हाजिर होने आए विधायक प्रकाश द्विवेदी। - फोटो : BANDA
विज्ञापन
बांदा। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन और आम लोगों को नकद राशि बांटने के आरोप में दर्ज हुए केस में मंगलवार को भाजपा के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने अदालत में सरेंडर कर दिया। उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। अदालत ने विधायक को कस्टडी में लेने के आदेश दिए। बाद में मुचलके पर जमानत दे दी।
विज्ञापन

जनवरी 2017 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे प्रकाश द्विवेदी पर वीडियो ग्राफी टीम प्रभारी ने नकद राशि बांटने, अनुमति से अधिक वाहनों का काफिला आदि आचार संहिता उल्लंघन की शहर कोतवाली में आईपीसी की धारा 171-ई और लोक प्रतिनिधित्व एक्ट की धारा 127-ए के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही थी।
विधायक द्विवेदी अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। इस पर 2 नवंबर को अदालत ने उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। मंगलवार को विधायक ने एमपी/एमएलए विशेष अदालत/षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हाजिर होकर सरेंडर कर दिया। न्यायाधीश ने हिरासत में लेने का आदेश दिया। विधायक के वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशचंद्र मिश्रा ने जमानत अर्जी पेश की। अदालत ने 20-20 हजार रुपये की दो जमानतों पर उन्हें रिहा कर दिया गया। इस दौरान विधायक के कई समर्थक उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें