बांदा। अनलॉक-2 में भी कई पाबंदियां और शर्तें लागू रहेंगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। बाजार आदि का रोस्टर मौजूदा ही चलेगा। मॉस्क लगाकर बाहर निकलना अनिवार्य रहेगा। इस बाबत डीएम अमित सिंह बंसल ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया। यह 31 जुलाई तक लागू रहेगा।
डीएम ने कहा है कि अनलॉक-1 के अंतिम दिन बीती रात मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए गए दिशा-निर्देशों के बाद उपरोक्त आदेश जारी किए गए हैं। 31 जुलाई तक रोजाना रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन के प्रतिबंध लागू रहेंगे। बिना मॉस्क के बाहर निकलने पर जुर्माना वसूला जाएगा। बाजार, कारोबार आदि वर्तमान में चल रहे रोस्टर के मुताबिक ही खुलेंगे। मंगलवार को बंदी जारी रहेगी।
पॉलिथीन पर रोक, फिर चलेगा अभियान
बांदा। पॉलिथीन पर प्रतिबंध के लिए एक बार फिर प्रशासन ने सुध ली है। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने कहा है कि वर्तमान में पॉलिथीन का प्रचलन जोरशोर से चल रहा है।
30 जून की रात डीएम ने इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के बाद तत्काल प्रभाव से पहली जुलाई से पॉलिथीन के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए। पॉलिथीन बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।