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दो हत्याओं में दंपति समेत चार को उम्रकैद

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बांदा। अनुसूचित जाति के वृद्ध और महिला की अलग-अलग हुई हत्याओं में अदालत ने दोनों हत्याओं के दोषी चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है। इनमें पति-पत्नी भी हैं। इन पर जुर्माना भी हुआ है।
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देहात कोतवाली के सैमरा गांव में 25 अगस्त 2004 को सुबह शौच को जाते समय चुनुवा (65) पुत्र ठाकुरदीन की सिर में ईंट-पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी। पुत्र इंद्रपाल सिंह ने गांव के ही दुर्विजय सिंह और लल्लू के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना की वजह नाली-खड़ंजे को लेकर हुआ विवाद बताया था। पुलिस ने हत्या और एससीएसटी की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
विशेष अभियोजक विमल सिंह ने 6 गवाह पेश किए। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) रामकरन द्वितीय ने धारा 302 व एससीएसटी एक्ट में दोनों आरोपियों को उम्र कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर 3 माह की और कैद होगी। दोनों ही धाराओं में उम्र कैद दी गई। दोनों दोषी जेल भेज दिए गए। जुर्माने की तीन चौथाई रकम मृतक के विधिक वारिसान को दी जाएगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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दूसरी घटना गिरवां थाना क्षेत्र के तरखरी गांव की है। मृतक के पुत्र हरीओम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता और दादी के बीच काफी दिनों से संबंध थे। इसका विरोध उसकी मां रन्नो देवी करती थी। 5 मार्च 2018 को रन्नो देवी की जेठानी विमला और जेठ सुुंदरलाल ने खाना बनाते समय रन्नो देवी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जिला अस्पताल में रन्नो की मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने छह गवाह पेश किए। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों दोषियों (पति-पत्नी) को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त जेल होगी। दोषियों को जेल भेज दिया गया।
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