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निगेटिव होने पर 7 दिन होम आइसोलेशन में रहेगा मरीज

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बांदा। कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज करने की पालिसी में प्रदेश सरकार ने कुछ बदलाव किया है। प्रदेश के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने इस बाबत शासनादेश जारी किया है।
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शासनादेश का हवाला देते हुए मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि अब जिन रोगियों में कोई लक्षण नहीं दिखेंगे या बहुत हल्के जैसे खांसी, बुखार, गले में दर्द, खराश आदि है तो उनका प्रथम फालोअप सैंपल (डायग्नोस्टिक सैंपल) लिए जाने के 12वें दिन लिया जाएगा। फालोअप सैंपल के निगेटिव आने पर मरीज को सात दिन में घर में होम आइसोलेशन की सलाह देकर डिस्चार्ज किया जाएगा।
मध्यम तीव्रता की श्रेणी में वो मरीज आएंगे जिनमें लोअर रेस्पिरेट्री ट्रैक्ट इंफेक्शन के लक्षण जैसे खांसी, बुखार, पेशाब, सांस लेने में परेशानी, नेजल फ्लेयरिंग, पसली चलना, तेजी से सांस चलना पाए गए हाें। गंभीर रोगी उन्हें माना जाएगा जिन्हें आक्सीजन देने पर भी सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें वेंटीलेटर की जरूरत है अथवा जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड (कैंसर अथवा एचआईवी, ऑगर्न ट्रांसप्लांट करवाए व्यक्ति) हैं। ऐसे मरीजों के तापमान तथा आक्सीजन सेचुरेशन की स्थिति की निरंतर निगरानी की जाएगी।
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इन रोगियों का फालोअप रोगी के लक्षण विहीन होने के तीन दिन बाद अथवा प्रथम सैंपल लिए जाने के 12 दिन बाद लिया जाएगा। फालोअप सैंपल निगेटिव आने पर रोगी को साल दिन घर पर आइसोलेशन की सलाह के साथ डिस्चार्ज किया जाएगा। सभी श्रेणी के रोगियों को डिस्चार्ज किए जाने के पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रोगी में किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिख रहे हों। डिस्चार्ज किए जाने से पूर्व तीन दिनों तक रोगी को लगातार बुखार नहीं है। आक्सीजन सेचुरेशन बिना किसी सपोर्ट 94 प्रतिशत से ऊपर है। डिस्चार्ज किए जाने से पूर्व सैंपल निगेटिव होना आवश्यक है।
मरीज के कपड़े, फोन और जूते भी होंगे सैनिटाइज
भर्ती रहने के दौरान कोरोना मरीज के पहने गए कपड़ों को भलीभांति विसंक्रमित किया जाएगा। डिस्चार्ज किए जाते समय मरीज के मोबाइल, फोन, जूते, चप्पल तथा अन्य सभी सामग्री का भी संक्रमण अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या हाइड्रोजन पाराक्साइड द्वारा सुनिश्चित किया जाए।
मरीजों को समझाएं कि घर जाने के बाद कपड़ों को गर्म पानी में डिटर्जेंट से अच्छी तरह धुलवाने के बाद ही इस्तेमाल करें। होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशों का पालन करने संबंधी सहमति पत्र पर मरीज के हस्ताक्षर कराए जाएं। निर्देश दिया जाए कि पुन: आरटीपीसीआर परीक्षण की जरूरत नहीं है। यदि डिस्चार्ज के बाद पुन: लक्षण दिखे तो कोविड केयर सेंटर/हेल्पालाइन नंबर पर तत्काल सूचित करें।
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