बांदा। आत्महत्या के उकसाने के मामले में दोषी पति को न्यायालय अपर जिला जज प्रवीण कुमार सिंह प्रथम ने सात साल के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजक ने बताया कि कानपुर नगर निवासी राकेश कुमार ने एक अक्तूबर 2017 को अकबरपुर थाने में मूसानगर निवासी बहनोई बबलू उर्फ देवेंद्र के खिलाफ अपनी बहन शिवरानी की हत्या का मामला दर्ज कराया था। बबलू की पत्नी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी।
विवेचना के दौरान मामला रेलवे से जुड़ा होने के कारण मुकदमा जीआरपी थाना भीमसेन को स्थानांतरित कर दिया गया था। मामले की विवेचना एसआई शशिभूषण ने की थी। विवेचना में हत्या की धारा को बदलकर आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा तरमीम किया गया था।
आरोप पत्र छह अगस्त 2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर न्यायालय ने पति बबलू उर्फ देवेंद्र पर दोष सिद्ध पाया। उसे कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।