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दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष की जेल

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बांदा। दहेज हत्या में पति को अदालत ने 10 वर्ष की जेल और जुर्माना किया है। जुर्माने की आधी रकम मृतका की मां को दी जाएगी। आरोपी सास, ससुर व जेठ को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
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गिरवां थाना क्षेत्र के पतरहा गांव निवासी प्रमोद कुमार साहू ने नरैनी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री मीरा का विवाह पनगरा गांव निवासी अनिल साहू पुत्र गंगादीन के साथ 27 जून 2012 को किया था। शादी के दो दिन बाद ही ससुराल में 60,000 रुपये दहेज में कम मिलने का ताना देकर प्रताड़ित किया जाने लगा।
21 नवंबर 2016 की रात मीरा को मारपीट कर रस्सी से गले में फंदा कसकर हत्या कर दी और शव को लटका दिया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। सास, ससुर और जेठ जमानत पर जेल से बाहर आ गए। लेकिन पति अनिल की जमानत नहीं हुई। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
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प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद सोमवार को सुनाए फैसले में पति अनिल को दोषी मानते हुए धारा 304 बी में 10 साल की जेल, 498-ए में 2 साल की जेल और 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना न देने पर 2 माह की और जेेल होगी। दहेज अधिनियम में एक वर्ष की कैद व 5000 रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी व अशोक कुमार पाठक ने पैरवी की और सात गवाह पेश किए।
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