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Banda News: दहेज के लिए महिला की हत्या में पति को 10 साल कैद

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बांदा। दहेज के लिए गर्भवती पत्नी को फंदे से लटकाकर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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देहात कोतवाली क्षेत्र के गुरेह गांव निवासी गया प्रसाद यादव ने 17 नवंबर 2021 को बबेरू कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि बेटी की शादी बबेरू कोतवाली क्षेत्र के सतन्याव गांव निवासी अमर यादव के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति अमर, ससुर चुनकउना, सास कलिया के अलावा टोलाकलां गांव निवासी ननद सीमा ने दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे। इन लोगों ने बेटी की पिटाई कर हत्या कर दी थी। इसके बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया था। इन लोगों ने बेटी की आत्महत्या की सूचना दी थी। ससुराल पहुंचने पर मामला संदिग्ध लगा तो दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए विवेचना की। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने सास-ससुर और ननद को मामले से बरी कर दिया। पिता गया प्रसाद की गवाही पर पति अमर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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