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Banda News: दहेज हत्या में पति और सास को 10 वर्ष की सजा

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बांदा। दहेज के लिए युवती को प्रताड़ित करने और मायके से लाकर हत्या कर शव फंदे पर लटकाने में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने पति और सास को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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अन्य धाराओं में सजा के साथ ही आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। जुर्माने की आधी धनराशि वादी मुकदमा को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के धुंधपुर निवासी मुन्नी पत्नी झंडू निषाद ने 4 जून 2021 को जसपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बताया कि बेटी सोनी की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व जसपुरा थाना के खैरी गांव निवासी रविकरण से की थी। शादी के एक वर्ष बाद बेटी को पति रविकरण, देवर गोरे, सास रमदेइया व देवरानी सरोजा एक लाख रुपये व सोने की जंजीर के लिए प्रताड़ित करते रहे। एक जून 2021 को दामाद बेटी को मायके से ससुराल ले गया। तीन जून की रात 11 बजे उनके घर आकर सूचना दी कि सोनी बिना बताए कहीं चली गई है। चार जून को सुबह करीब सात बजे खैरी मजरा गड़रिया जाकर देखा तो गांव के बाहर एक बबूल के पेड़ में बेटी का शव लटका मिला। कपड़े जले थे। विवेचक ने मामले का आरोप पत्र पति व सास के विरुद्ध अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
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पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति रविकरन और सास रमदेइया को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।
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