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Banda News: दहेज हत्या में पति और ससुर को दस साल की सजा

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बांदा। दहेज हत्या के मामले में पति और ससुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। दोनों दोषियों का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि चित्रकूट जनपद के मऊ थानांतर्गत बंबुरी गांव निवासी अर्जुन सिंह ने 11 नवंबर 2020 को अदालत के आदेश पर पैलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उसने अपनी पुत्री सोनाली की शादी 7 मई 2019 को संजय सिंह निवासी ग्राम लसड़ा थाना पैलानी के साथ की थी। पति संजय और ससुर अर्जुन, जेठ अरविंद और जेठानी राधा अतिरिक्त दहेज के तौर पर चार पहिया वाहन की मांग कर रहे थे। न देने पर उसकी बेटी को प्रताड़ित करते रहे। 18 सितंबर 2020 को ससुरालीजनों ने जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला। धमकी दी कि रिपोर्ट किया तो जान से मार देंगे। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट नहीं दर्ज की। न्यायालय के आदेश पर पैलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
विवेचक ने जेठ अरविंद व जेठानी को मामले से बाहर कर दिया। पति और ससुर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति संजय और ससुर अर्जुन सिंह को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष की सजा सुनाई।
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