बांदा। दहेज हत्या में नवविवाहिता को पीटकर फंदे से लटकाने में दोषियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटेलाल की अदालत में सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों दोषी घटना के समय से जेल में हैं।दोनों का वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा व प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि पैलानी थाना क्षेत्र के नरौली गांव निवासी रघुराज सिंह ने 26 दिसम्बर 2016 को कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री अंजली की शादी 28 जनवरी 2016 को शहर के खाईंपार मोहल्ला गुलाबबाग निवासी प्रशांत सिंह के साथ की थी। दहेज में एक लाख रुपये व बाइक की मांगकर उसके पति प्रशांत सिंह व जेठ विनय सिंह व उसकी पत्नी रोशनी ने एक बाइक व प्रशांत सिंह के कामकाज के लिए एक लाख रुपये की मांग की।
न देने पर उसकी पुत्री के साथ मारपीट की गई। 24 दिसंबर 2016 को मारपीट कर उसे फंदे से लटका दिया। मामले का अरोप पत्र विवेचक ने प्रशांत सिंह व विनय सिंह के विरूद्व पेश किया और रोशनी को क्लीनचिट देते हुए आरोप से अलग कर दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए।पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 41 पृष्ठीय फैसले में पति प्रशांत सिंह व जेठ विनय सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।