बांदा। शहर के यौन शोषण व मानव तस्करी के बहुचर्चित मामले में आरोपी जिला परिषद चौराहा निवासी ऑटो पार्ट्स कारोबारी आशीष अग्रवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई की तिथि विशेष न्यायाधीश एससीएसटी डॉ. विकास श्रीवास्तव ने बढ़ाकर अब दो मई कर दी है। लोक अभियोजक ने बताया कि मंगलवार को आरोपी आशीष अग्रवाल की जमानत अर्जी में सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायालय अब इसकी तिथि को बढ़ा दिया है।
बता दें कि शहर की तीन लड़कियों ने कारोबारी डीएवी इंटर कॉलेज निवासी गुटखा व्यवसायी स्वतंत्र साहू, ठेकेदार पल्हरी गांव निवासी लोकेंद्र सिंह, जिला परिषद चौराहा निवासी ऑटो पार्ट्स विक्रेता आशीष अग्रवाल व खूंटी चौराहा निवासी कास्टमेटिक व्यापारी नवीन विश्वकर्मा के खिलाफ नौकरी देने और दिलाने के नाम पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए 22 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें चारों आरोपी जेल में हैं। इनमें स्वतंत्र साहू और लोकेंद्र सिंह की जमानत एससीएसटी कोर्ट से खारिज हो चुकी है। अब आरोपी आशीष अग्रवाल की जमानत में सुनवाई के लिए अर्जी डाली गई थी, जिसमें तिथि बढ़ गई है।