Free lawyers will be available in the case of women
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बांदा। महिलाओं के साथ किसी भी उत्पीड़न या घरेलू हिंसा अथवा शारीरिक व भावनात्मक नुकसान पहुंचाने पर पीड़ित महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण सहायता उपलब्ध कराएगा। उन्हें नि:शुल्क वकील भी दिए जाएंगे।
यह जानकारी शुक्रवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बड़ोखर ब्लॉक सभागार में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में दी गई। शिविर की अध्यक्षता कर रहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रभा गुप्ता ने कहा कि महिला आयोग महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर तत्काल संज्ञान लेता है।
उन्होंने महिला हेल्पलाइन 1090 के बारे में भी बताया। स्थाई लोक अदालत के प्रभारी अध्यक्ष राम प्रताप गुप्त ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं को उनके मुकदमें के लिए मुफ्त वकील उपलब्ध कराता है। महिला अत्याचार या घरेलू हिंसा नालसा मोबाइल एप के जरिए करने को कहा।
शिविर का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया था। शिविर को रिसोर्स पर्सन कुसुम सिंह यादव ने भी संबोधित किया। बाल विकास परियोजना अधिकारी राम प्रकाश ने सभी का आभार जताया।
संचालन पराविधिक स्वयं सेवक सुमन शुक्ला ने किया। उधर, प्राधिकरण ने जहीर क्लब में चल रहे दिवाली मेला में स्टाल लगाकर कानूनी जानकारियां दीं। अखिलेश द्विवेदी, मुसाब अहमद, सैय्यद खुर्शीद अनवर, रमाकांत, रूबी जैनब, रमेश पाल, राकेश गर्ग आदि ने डोर-टू-डोर अभियान में प्राधिकरण के बारे में जानकारियां दीं।