बांदा। एसीजेएम रेलवे सुचेता चौरसिया ने जीाआरपी द्वारा विभिन्न अपराधों में पकड़े गए आरोपियों के मामलों की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर सजा व जुर्माना किया।
हमीरपुर के खन्ना घुसयारी निवासी रफीक उर्फ बबलू को आठ पत्ता टेबलेट अल्पा लोलम रखने के जुर्म में जेल में बितायी गई अवधि की सजा व तीन हजार जुर्माना किया है।
उधर, अभियुक्त चिल्ला के पपरेंदा निवासी रामसिंह पुत्र छत्रपाल को मोबाइल फोन चोरी में व बबेरू के मुरवल निवासी बुद्धराज सिंह को अवैध तमंचा रखने, बबेरू के सतन्याव निवासी अरूण कुमार पुत्र लालाराम को कटार रखने के जुर्म में सजा व जुर्माना किया गया है।