चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को एक वर्ष की कठोर कारावास और 8.80 लाख रुपये जुर्माना किया गया। दूसरे मामले में 2.20 लाख का जुर्माना हुआ। इसे अदा न करने पर एक वर्ष की जेल होगी।
शहर के आवास विकास कालोनी निवासी सोनिया पत्नी डा.किशोर कुमार मूलचंदानी ने 9 मई 2017 को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चेक बाउंस का मामला दायर कर कहा था कि शहर के मुचियाना निवासी वर्षा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपाइटर अजय कुमार बुलानी उर्फ जीतू ने सोनिया से पांच लाख औैर तीन लाख रुपये चेक के माध्यम से लिए थे। अजय कुमार बुलानी ने 31 मार्च 2017 को पांच लाख व तीन लाख रुपये की दो चेकें सोनिया को दीं जो बाउंस हो गईं।
सोनिया ने अदालत में मुकदमा दायर किया। सोमवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त अजय कुमार बुलानी को एक साल की कठोर कारावास और आठ लाख अस्सी हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की संपूर्ण रकम परिवादी सोनिया को तीन माह में दिए जाने का भी आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।
दूसरे मामले में सोनिया के पति डा.किशोर कुमार मूलचंदानी से अजय कुमार बुलानी ने एक माह के वायदे पर तीन लाख रुपये लिए थे। एक माह बाद एक लाख रुपये वापस कर दिए। दो लाख का चेक दिया। चेक बाउंस हो गया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 2.20 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड तीन माह में जमा न करने पर एक वर्ष की जेल काटनी पड़ेगी।