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Banda News: तीन मामलों में पांच दोषियों पर लगाया अर्थदंड

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बांदा। जनपद के अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन तीन मामलों में तीन दोषियों को अर्थदंड से न्यायालय ने दंडित किया। इसमें कोतवाली नगर के गांव कनवारा निवासी रामदास को आबकारी अधिनियम में सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। इसी तरह से गांव तिंदवारा निवासी विजय नरेश को आबकारी अधिनियम में पांच हजार अर्थदंड की सजा दी गई। चिल्ला थाने में दर्ज सड़क दुर्घटना के प्रकरण में कोतवाली देहात के गांव महोखर निवासी अभियुक्त विवेक को दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई।संवाद
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युवक को पीटकर किया मरणासन्न
बांदा। पैलानी थाना क्षेत्र के गांव मरझा निवासी विजय सिंह उर्फ अक्कू ने थाने में बुधवार को शिकायत की। बताया कि 14 जुलाई की शाम करीब पांच बजे वह गांव के बाहर पेट्रोल पंप तिराहे पर पहुंचा था। इस दौरान गांव के ही नारायण सिंह, गोलू सिंह ने मिलकर उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज शुरू कर दी। उसे लोहे की रॉड से पीटा। जिससे वह बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों ने घरवालों को बताया कि वह, उसे अस्पताल ले गए। प्रभारी निरीक्षक राममोहन राय ने बताया कि दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद
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