बांदा। नए शिक्षा सत्र के लिए अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों/कान्वेंट विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन 25 मार्च तक होंगे। यह तीन चरणों में लिए जा रहे हैं।
नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत जनपद के सभी गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश के लिए शासन ने तीन चरणों में तिथियां घोषित की हैं। पहले चरण में 25 मार्च तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। दूसरे चरण में पहली से 23 अप्रैल तक व तीसरे चरण में 29 अप्रैल से 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसके अलावा ऑफ लाइन आवेदन भी खंड शिक्षा अधिकारी से संस्तुति कराकर बेसिक शिक्षा कार्यालय में 2 सेट में जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन होने पर उक्त आवेदन की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। इस आवेदन के माध्यम से कॉन्वेंट स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश नि:शुल्क लिया जाएगा। प्रवेश लाटरी पद्धति से किया जाएगा। इसी क्रम में आवेदन पत्रों को लॉक करने की पहले चरण की तिथि 26 से 28 मार्च, दूसरे चरण में 24 अप्रैल से 26 अप्रैल व 11 जून से 13 जून निर्धारित की गई है। लाटरी निकालने की तिथियां पहले चरण में 30 मार्च, दूसरे चरण की 28 अप्रैल व तीसरे चरण की 15 जून निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया के बाद अभिभावक अपने पाल्य का प्रवेश 5 अप्रैल, 5 मई और 30 जून को करा सकता है। जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता सूर्य प्रकाश ने बताया कि अभिभावक नि:शुल्क शिक्षा का लाभ लें और निर्धारित समय पर अपने आवेदन कर दें।
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इन श्रेणी के बच्चों को मिलेगा दाखिला
अलाभित समूह- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, नि:शक्त बच्चा, एचआईवी व कैंसर पीड़ित माता-पिता अथवा अभिभावक का बच्चा या निराश्रित बेघर बच्चा शामिल हैं।
दुर्बल वर्ग- इस वर्ग में बच्चे के माता-पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे, दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन धारक या जिनकी अधिकतम वार्षिक आय एक लाख रुपये हो।