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जालसाजी से धन ऐंठने पर पांच साल की जेल

Fri, 17 Feb 2017 12:01 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा
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कोर्ट का फैसला - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
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बाल विकास परियोजना निदेशालय का कर्मचारी बताकर लोगों से धन ऐंठने के आरोपी को अदालत ने पांच वर्ष की जेल व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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कोतवाली नगर क्षेत्र के तिंदवारा गांव निवासी किशोर प्रजापति पुत्र मेवालाल, मूलचंद्र रैदास, कमलेश व रामपाल साहू आदि ने 30 नवंबर 2013 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि कोतवाली देहात क्षेत्र के लामा गांव निवासी गेंदालाल उर्फ गेंदा प्रसाद प्रजापति पुत्र गंगा प्रसाद ने अपने को बाल विकास परियोजना निदेशालय, लखनऊ का कर्मचारी बताया था। बच्चों व बालिकाओं का राजकीय बीमा कराने की बात कही।

एक बच्चे के तीन हजार रुपये देने पर 18 वर्ष में 60 हजार रुपये मिलने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बच्चों के नाम पर 3-3 हजार रुपये दे दिए। आरोपी ने फर्जी रसीद भी दी। बाद में धोखाधड़ी कर रुपये ऐंठने की जानकारी हुई। पुलिस ने गेंदालाल के विरुद्ध धारा 406, 419, 420, 467 व 468 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सात गवाह पेश किए।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार ने गुरुवार को अभियुक्त गेंदा प्रसाद को अलग-अलग धाराओं में जेल व जुर्माना की सजा सुनाई। धारा 467 में 5 वर्ष की जेल व जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल भुगतना होगी। अभियुक्त गेंदालाल 2 दिसंबर 2014 से जेल में है। कारागार में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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