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बांदा एसपी को कारण बताओ नोटिस

Wed, 19 Oct 2016 10:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
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कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
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बांदा। एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले में मुकदमा संबंधी सामग्री अदालत में पेश न करने पर न्यायाधीश ने यहां के पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी की है। साथ ही पूछा है कि क्यों न उनके वेतन से पांच हजार रुपये की कटौती और प्रतिकूल प्रविष्ट दी जाए ?अतर्रा थाना क्षेत्र में अनिल पटेल पर से साढ़े 37 किलो गांजा बरामद होने का मुकदमा चल रहा है। अपर सत्र न्यायाधीश (ईसी एक्ट) नरेंद्र कुमार झा ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को जारी किए गए पत्र में कहा है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने पांच साल बाद पहली बार 18 फरवरी 2016 को एक गवाह पेश किया था।
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इसके बाद मुकदमे के वादी प्रद्युम्न कुमार सिंह जो वर्तमान में कोतवाली प्रभारी ने 11 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित हुए। लेकिन अतर्रा थाने के पैरोकार ने बताया कि मालखाने का चार्ज न होने से मुकदमे से संबंधित सामग्री न्यायालय में पेश नहीं की जा सकी। 19 अक्तूबर को अभियोजन द्वारा न तो गवाह पेश किया और न ही माल मुकदमा। इसी प्रकार कोतवाली नगर में सरकार बनाम मुबीन के मामले में भी माल मुकदमा पेश न होने से मामला लटका है। न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में यह स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में दोनों मामलों में माल मुकदमा पेश नहीं किया गया ? यह भी स्पष्ट करें कि इसे उनकी प्रशासनिक अक्षमता क्यों न समझा जाए ? उनके वेतन से पांच हजार रुपये की कटौती कर इसकी प्रविष्टि चारित्रिक पंजिका में दर्ज कराई जाए। जवाब के लिए 27 अक्तूबर तिथि निर्धारित की गई है।
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