बांदा। खेत में घास काट रही महिला से तमंचे की नोक पर दुराचार करने के जुर्म में दो आरोपियों को अदालत ने 20-20 वर्ष की कठोर कैद और 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने सीजेएम कोर्ट के जरिए 14 मई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 28 सितंबर 2013 को दिन में 11 बजे खेत में चारा काट रही थी। तभी गांव के विजय करन पुत्र श्याम और जगजीवन पुत्र मोहन ने आकर उसे तमंचे से धमकाते हुए दुराचार किया।
विजय करन रिश्ते में महिला का समधी बताया गया है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली। तफ्तीश के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मिस्कीन अली ने अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए। सोमवार को त्वरित न्यायालय (प्रथम) के न्यायाधीश शाम कुमार ने इस मामले का फैसला सुनाते हुए अपने 57 पृष्ठीय आदेश में दोनों आरोपियों को धारा 376 में 20-20 वर्ष की कठोर कारावास और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद और होगी। धारा 506 में तीन-तीन वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। यह जुर्माना अदा न किया तो दो-दो माह जेल में और रहना होगा। यह भी आदेश हुआ कि जुर्माने की पूरी रकम पीड़ित महिला को दी जाएगी।