फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज हत्या में पति सहित तीन को सात-सात साल कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
बांदा। दहेज के हत्या के आरोपी पति सहित तीन ससुरालीजनों को अदालत ने 7-7 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन


कमासिन थाना क्षेत्र के कुमेढ़ा सानी गांव निवासी मृतका के पिता मुन्ना की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर बबेरू कोतवाली में दर्ज की गई रिपोर्ट में कहा था कि उसने अपनी बेटी सुशीला देवी की शादी 18 अप्रैल 2012 को टोलाकलां गांव निवासी नवल किशोर पुत्र गउलाल उर्फ गउवा के साथ की थी।

पति नवल किशोर, सास जानकी व ससुरालीजन सहदेउना दहेज में 20 हजार रुपये व बाइक की मांग लेकर पुत्री को लगातार प्रताड़ित करते रहे। आरोप लगाया कि उपरोक्त लोगों ने 18 अप्रैल 2012 को सुशीला को जलाकर मार डाला। कोर्ट के आदेश पर तीनों ससुरालीजनों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन


षष्ठम अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद बुधवार को सुनाए फैसले में पति नवल किशोर, सास जानकी व ससुराल के सहदेउना को धारा 304-बी में 7-7 साल की कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माना किया।

जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल होगी। धारा 498-ए में 3-3 वर्ष की जेल व 3-3 हजार रुपये जुर्माना, दहेज प्रतिषेध एक्ट की धारा 4 में 2-2 वर्ष की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने 7 गवाह पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें