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दलितों को पीटने में दो भाइयों को एक-एक वर्ष की कैद, जुर्माना

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बांदा। दलितों के साथ मारपीट व अभद्रता करने पर अदालत ने दो सगे भाइयों को एक-एक वर्ष की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न अदा करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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देहात कोतवाली क्षेत्र के जौरही गांव निवासी बउवा ने 13 मई 2009 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि गांव के हरीराम व बब्लू पुत्रगण रामेश्वर यादव उनके मकान के सामने बने चूबतरे की मिट्टी जबरन खोद रहे थे।

पिता रामआसरे व भाई के मना करने पर दोनों भाइयों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह सेंगर ने पांच गवाह पेश किए।
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शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) नीरज कुमार ने मामले का फैसला सुनाते हुए दो सगे भाइयों को एक-एक वर्ष की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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-जुर्माना न अदा करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
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