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न्यायालयों के आदेशों की अवधि एक माह बढ़ाई गई

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अतर्रा में पैदल भ्रमण कर लॉकडाउन का जायजा लेते कमिश्नर गौरव दयाल व डीआईजी दीपक कुमार। - फोटो : BANDA
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बांदा। यहां विभिन्न अदालतों द्वारा पारित किए गए अंतरिम आदेश 26 अप्रैल तक प्रभावी कर दिए गए हैं। जनपद न्यायाधीश ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देकर जारी की प्रेस नोट में कहा है कि हाईकोर्ट की इलाहाबाद व लखनऊ बेंच, जिला जज, सिविल जज, पारिवारिक न्यायालय तथा अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश जो 19 मार्च 2020 को या उसके बाद आज तक समाप्त हो रहे हैं वह 26 अप्रैल तक प्रभावी माने जाएंगे।
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इसी तरह दांडिक न्यायालयों से मिले जमानत या अंतरिम जमानत आदेश की अवधि भी एक माह के लिए बढ़ा दी गई है। जिला जज ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट, जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय द्वारा पारित निष्कासन आदेश, बेदखली आदेश, डिमालेशन आदेशों का क्रियान्वयन भी एक माह तक निलंबित रहेगा।
फालतू राहगीरों को कमिश्नर-डीआईजी ने टोका
अतर्रा। गुरुवार को मंडलायुक्त गौरव दयाल और डीआईजी दीपक कुमार ने यहां खुद भ्रमण कर बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को रोका-टोका और उन्हें घर वापस भेजा। गैस सिलेंडर लेकर घर जा रहे उपभोक्ताओं से ली जा रही कीमत के बारे में जानकारी ली। बदौसा रोड पर बिक रही सब्जी के भाव भी जाने।
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