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Banda News: नाबालिग से छेड़छाड़ में आरोपी को अदालत ने किया दोषमुक्त

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बांदा। नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला पैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव से संबंधित था। अभियोजन पक्ष घटना को सिद्ध करने में असफल रहा। जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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पीड़िता की मां ने 29 सितंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि घटना 27 सितंबर 2022 को हुई थी। उस दिन पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे और उनकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। युवक राजा सिंह चंदेल ने घर सूना पाकर उसे बुरी नीयत से अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की थी। पुत्री द्वारा विरोध करने पर उसने मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी थी। विवेचक ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।



मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाह पेश किए। इन गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर घटना को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। हालांकि, अभियोजन उक्त घटना को अदालत में सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका। न्यायाधीश ने मामले से संबंधित सभी कागजी साक्ष्यों का गहन अवलोकन किया। इसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी राजा सिंह चंदेल को संदेह का लाभ दिया।
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