बांदा। कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के लिए पहली फरवरी से सावधानियों संबंधी गाइडलाइन जारी की गई है। अलबत्ता कंटेनमेंट जोन के बाहर छूट जारी रहेगी। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेशों का हवाला देकर डीएम आनंद कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है।
डीएम ने कहा कि पिछले चार महीने में बांदा में कोरोना केस में निरंतर कमी आ रही है। इस सफलता को बरकरार बनाए रखने के लिए और पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए सावधानी जरूरी है। कंटेनमेंट जोन में पूरी चौकसी और दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन होना चाहिए। प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी इस बाबत आदेश जारी किए हैं। कहा गया कि मास्क, हाथों की सफाई, सामाजिक दूरी के मानकों का सख्ती से पालन बरकरार रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी तरह की आर्थिक व अन्य गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई हैं, लेकिन इनके संचालन के लिए मानक तय किए गए हैं।
डीएम ने कहा कि बंद स्थल या हाल में क्षमता का 50 फीसदी और एक समय में अधिकतम 200 लोग ही इकट्ठा होंगे। साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की अनिवार्यता होगी। खुले स्थान में क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता में ही लोगों को आने की अनुमति होगी। यहां भी मास्क आदि की पाबंदी लागू रहेगी। तरणताल, खेल आदि के बारे में गृह विभाग से समन्वय करके आदेश (एसओपी) जारी की जाएगी। अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों और माल के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 65 वर्ष के अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र वाले तथा गंभीर मरीज, गर्भवती स्त्रियां बेवजह घर से नहीं निकलेंगे। डीएम ने कहा कि यह दिशा-निर्देश पहली फरवरी से अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगा।