बांदा। गांव के विकास कार्यों में घपला और अनियमितता के आरोप मामले में मरका थाना क्षेत्र के मऊ गांव निवासी बच्चा पुत्र ओमकारेश्वर की धारा 156(3) अर्जी पर विशेष न्यायाधीश द्वितीय रामकरन ने परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
साथ ही 17 नवंबर को वादी के बयान दर्ज किए जाएंगे। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा की गई गड़बड़ी पर डीएम के आदेश से जांच अधिकारी पहुंचे थे।
अधिकारियों को बयान देकर लौटते समय ग्राम प्रधान और सचिव ने घेरकर कई लोगों को मारापीटा। चोटों का सीएचसी में डाक्टरी परीक्षण हुआ।