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नए राशन कार्ड के लिए आवेदक को अब बताना होगी आय

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बांदा। राशनकार्ड बनवाने के लिए आवेदन के साथ आय प्रमाणपत्र अनिवार्य हो गया। तहसीलदार की ओर से एक वर्ष के भीतर जारी किया गया आय प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। नगरीय क्षेत्र में आवेदक की आय तीन लाख और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये निर्धारित की गई है।
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राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में संशोधन के तहत खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त मनीष चौहान ने यूपीएनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक सुनील शर्मा के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारियों को नए राशन कार्ड आवेदन में आय प्रमाणपत्र की अनिवार्यता के निर्देश जारी किए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी राजीव तिवारी ने बताया कि अब नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है। राशनकार्ड बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर में परिवार की आय के संबंध में तहसीलदार की ओर से जारी आय प्रमाणपत्र का क्रमांक और तिथि भरी जाएगी। अटैचमेंट सेक्शन में आय प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने की व्यवस्था अनिवार्य की गई है।
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राशनकार्ड में एक वर्ष के अंदर जारी हुआ आय प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। आवेदक की आय नगरी क्षेत्र में तीन लाख और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक आय वालों के आवेदन पत्र निरस्त हो जाएंगे। साथ ही राशन कार्ड में यूनिट बढ़ाने, कटवाने आदि संशोधन के लिए डीएसओ का अनुमोदन जरूरी होगा।
डीएसओ के अनुमोदन के बाद ही नए राशनकार्ड बन सकेंगे। इसके अलावा पुराने राशनकार्डों में भी आय प्रमाणपत्र लिंक कराना होगा। मौजूदा में जिले में लगभग 48 हजार अंत्योदय और 3 लाख पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक हैं।
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