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Banda News: एसिड हमले में हो सकता है आजीवन कारावास तक की सजा

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बांदा। पहले एसिड हमलों को लेकर कोई कानून नहीं था। गंभीर रूप से जख्मी करने का वाद दर्ज किया जाता था। अब यदि कोई व्यक्ति एसिड से हमला करता है तो दोषी को सात वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। यह बातें एडीजे श्रीपाल सिंह ने डिंगवाही में विधिक जागरूकता शिविर में कहीं।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुंदेलखंड इंटर कॉलेज,डिंगवाही में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एसिड हमले की कोशिश करने वाले को पांच से सात वर्ष तक सजा का प्रविधान है। साथ ही एसिड हमलों के पीड़ितों को इलाज और सुविधाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं। पीड़ित को तुरंत तीन लाख रुपये की मदद मिलेगी और पीड़ित निःशुल्क इलाज भी होगा। कोई भी अस्पताल इलाज से मना नहीं कर सकता। पराविधिक स्वयं सेवक सुमन शुक्ला घरेलू हिंसा से बचाव की जानकारी दी। वन स्टाप सेंटर प्रबंधक रमा साहू ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राप्त अधिकारों व सरकार से संचालित योजनाओं के बारे में बताया। प्रधानाचार्य रमेश सिंह, राशिद अहमद अंसारी व लालाराम सिंह आदि उपस्थित रहे।
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