बांदा। दलित के साथ मारपीट में नामित आरोपी शीलू निषाद की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश ने मंजूर कर दिया। नरैनी थाना क्षेत्र के पियार निवासी फूलचंद्र ने 5 जून 2013 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसके साथ शीलू निषाद और सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों ने दरवाजे में बन रहे शौचालय को ढहा दिया। मना करने पर पत्नी व वृद्ध पिता को मारपीट कर घायल कर दिया।
इस मामले में शीलू और सुरक्षा में तैनात दो पुलिस कर्मियों समेत 10 के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 452 व एससीएसटी एक्टर के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शीलू की ओर से अधिवक्ता मनोज यादव और रामहित निषाद ने एसीजेएम द्वितीय की अदालत में शीलू को आत्मसर्पण कराया और विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) की अदालत में नियमित जमानत की अर्जी दी। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए 50-50 हजार रुपये के बंध पत्र दाखिल करने के आदेश दिए। ब्यूरो