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Banda News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 25 माह का कारावास

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बांदा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने दो वर्ष एक माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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वर्ष 2023 में तत्कालीन नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि महेश अवस्थी पुत्र निवासी ग्राम डांड़ी बुजुर्ग थाना कलेवर जनपद फतेहपुर और लाल सिंह उर्फ लालचंद्र निवासी अंडवा थाना बरौंध जनपद कानपुर देहात, नाजिब पुत्र नवरंग निवासी भीतरगांव थाना सांड जनपद कानपुर नगर गैंग बनाकर अपराध करते हुए धन अर्जित करते हैं। अवैध असलहा रखना, चोरी करना, राहजनी करना और चोरी के समान को अवैध रूप से बेचना इनका पेशा है। अभियुक्तों के विरुद्ध 20 दिसंबर 2024 को आरोप बनाया गया। अभियोजन की ओर से एक गवाह पेश किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश लाल सिंह को दोषी पाते हुए सजा से दंडित किया। सजायावी वारंट बनाकर दोषी को जेल भेज दिया गया।

05जेएनडी26: हत्या के बाद मौके पर जाकर कार्रवाई करते हुए पुलिस। संवाद

05जेएनडी26: हत्या के बाद मौके पर जाकर कार्रवाई करते हुए पुलिस। संवाद

05जेएनडी26: हत्या के बाद मौके पर जाकर कार्रवाई करते हुए पुलिस। संवाद

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