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Banda News: मासूम से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कैद

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चित्रकूट। मासूम से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने 20 वर्ष की सजा सुनाई। उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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पहाड़ी थाना के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि सात जनवरी 2021 काे गांव निवासी छितानी उसकी आठ वर्षीय बेटी को घर के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी के घर पहुंचे तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना कर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर रामप्रकाश ने घटना के अगले दिन आठ जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया था। 14 मार्च को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोषी पाया था। मामले में फैसला सुरक्षित किया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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