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Banda News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास

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बांदा। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को कोर्ट ने 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने बिसंडा थाने में आठ जुलाई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि सात जुलाई 2023 को उसकी 15 वर्षीय बेटी ने घर में रखा गेहूं बेच दिया था। इस पर उसने बेटी को डांटा। इससे नाराज होकर बिना बताए घर से अपनी बड़ी बहन के गांव महोबा जनपद के खन्ना थानांतर्गत गांव न्यूरिया जा रही थी। रास्ते में सया तिराहे के पास थाना बिसंड़ा के सया गांव निवासी बाबूलाल और नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भरखरी निवासी सुरेंद्र कुमार ने उसे अपनी बाइक में बैठा लिया। दोनों युवकों ने कहा कि वह उसके जीजा के पास छोड़ आएंगे। युवकों ने किशोरी के साथ घूरी गांव के पास दुष्कर्म किया। इसके बाद बाइक से किशोरी को रोडवेज बस स्टैंड बांदा ले गए। पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन से आपबीती बताई। परिजनों को जानकारी हुई तो मामला पुलिस की ड्योढ़ी तक पहुंचा।
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इस मामले का आरोप पत्र विवेचक ने 15 जुलाई 2023 को न्यायालय में पेश किया। दोनों दोषियों के विरुद्ध अदालत ने 7 जून 2024 को आरोप बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश हेमंत कुमार कुशवाहा ने बाबूलाल व सुरेंद्र कुमार को सामूहिक दुष्कर्म में दोषी पाते हुए दंडित किया। अन्य धाराओं में सजा समेत 12-12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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